11 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता और उसके बच्चे की आजीवन देखरेख करेगी राज्य सरकार
अभिभावक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति के लिए गुहार लगाई थी। पढ़िए पूरी खबर-

बिलासपुर। 11 वर्षीय पीड़िता और उसके बच्चे की आजीवन परवरिश राज्य सरकार करेगी। पीड़िता 6 माह की गर्भवती है, डिलीवरी के बाद बच्चे और मां का पूरा इलाज शासन की ओर से किया जाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने हाई कोर्ट को बताया है कि गर्भपात कराना जोखिम भरा हो सकता है। मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा बना रहेगा।
यह मामला बालोद जिले के डौंडी पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां 11 साल की बालिका दुष्कर्म के दौरान गर्भवती हो गई दुष्कर्म के आरोपी को तो पुलिस ने 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर लिया अभिभावक ने अपने वकील के जरिए 16 मार्च 2020 को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात कराने की अनुमति के लिए गुहार लगाई थी।
राज्य शासन इस मामले को असाधारण प्रकरण के तौर पर लेते हुए पीड़ित मां एवं उसकी संतान के गहन चिकित्सा, समस्त देख-रेख एवं व्यय की जिम्मेदारी शासन ने वहन करने का निर्णय लिया है। महाधिवक्ता ने यह भी जानकारी दी है कि आजीवन उन दोनों की जिम्मेदारी का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।