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शादी का वादा कर नाबालिग से दुष्कर्म, 10 साल कैद

आरंग थाना के ग्राम देवदा के 16 वर्षीया नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर एक युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया।

शादी का वादा कर नाबालिग से दुष्कर्म, 10 साल कैद
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शादी का वादा कर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को रायपुर कोर्ट में मंगलवार को 10 साल सश्रम करावास की सजा हुई है। प्रकरण आरंग थाना क्षेत्र का है, जहां एक साल पहले आरोपी ने अपने गांव के आसपास इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया था।

विशेष लोक अभियाेजक अधिकारी गाजेंद्र सोनकर ने बताया, आरोपी सूरज टंडन पिता राजेंद्र टंडन (21) निवासी कोसमखुंटा थाना आरंग जिला रायपुर का मूल निवासी है। उसने पास के गांव की एक 16 वर्षीय नाबालिग को अपने प्रभाव में लेकर शादी का प्रलोभन दिया। उसे साथ लेकर इधर-उधर गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब पीड़िता ने इस बारे में अपनी बड़ी बहन को बताया, तो वह दंग रह गई। उसकी बड़ी बहन ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर 18 जुलाई 2017 को आरंग पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376 तथा पास्को एक्ट की धारा-6 के तहत अपराध दर्ज किया। पहले आरोपी फरार था, बाद में आरंग पुलिस ने उसे धरदबोचा। उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। प्रकरण की दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सेवंथ एडीजे राजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसमें आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, धारा 366 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा पास्को एक्ट की धारा-6 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा शामिल है। सभी धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी और इसमें जुर्माना भी है।

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