छत्तीसगढ़ में प्रवेश के पहले एंट्री पॉइंट पर देनी होगी प्रवास की जानकारी, निर्देश जारी
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश के पूर्व एन्ट्री पाइंट पर प्रवास की जानकारी देनी होगी. छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी होगी. मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

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kanchanjwalakundanCreated On: 1 May 2020 11:12 AM GMT
रायपुर. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश के पूर्व एन्ट्री पाइंट पर प्रवास की जानकारी देनी होगी. छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटीन का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी होगी. मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं.
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