अब बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले भी निपटायेंगी मध्यप्रदेश की 3 CBI अदालतें
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब भोपाल, इंदौर और जबलपुर की सीबीआई कोर्ट बेनामी संपत्ति से जुड़े अपराधों का भी ट्रायल करेंगी। जल्द ही ये अदालतें अपना काम शुरू करेंगी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 20 Jan 2019 1:15 PM GMT
जबलपुर। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब भोपाल, इंदौर और जबलपुर की सीबीआई कोर्ट बेनामी संपत्ति से जुड़े अपराधों का भी ट्रायल करेंगी। जल्द ही ये अदालतें अपना काम शुरू करेंगी।
बता दें अभी तक यह कोर्ट केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकरणों की ट्रायल करती आई है। बहुत जल्द अब वो बेनामी संपत्ति से जुड़े अपराधो का भी ट्रायल करेंगी। बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषध अधिनियम 1988 के अधीन होने वाले दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए इन 3 सीबीआई कोर्ट को नामांकित किया गया है।
इंदौर की सीबीआई कोर्ट में उसके आस-पास के 13 अन्य राजस्व जिलों के मामले भी सुने जाएंगे। वहीं भोपाल एवं जबलपुर कोर्ट के क्षेत्राधिकार में 17-17 अन्य राजस्व जिले भी शामिल रहेंगे।
- इंदौर कोर्ट में धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, मंडलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, बड़वानी, नीमच, अलीराजपुर और बुरहानपुर राजस्व जिलों को शामिल किया गया है।
- भोपाल कोर्ट के अधीन सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, गुना, श्योपुर एवं अशोकनगर जिले आएंगे।
- जबलपुर कोर्ट में नरसिंहुपर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सतना, कटनी, सागर, दमोह, पन्ना एवं सिंगरौली राजस्व जिले शामिल किए गए हैं।
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