गरीब छात्रों के आरक्षण पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक, एमबीबीएस में मिलता है दस फीसदी रिजर्वेशन
गरीब वर्ग के छात्रों को एमबीबीएस करने के बाद पीजी कोर्स के लिए दी जा रही राज्य सरकार के दस प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम रोक लगा दी है।

गरीब वर्ग के छात्रों को एमबीबीएस करने के बाद पीजी कोर्स के लिए दी जा रही राज्य सरकार के दस प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम रोक लगा दी है।
सूत्रों के अनुसार एमबीबीएस करने वाले गरीब वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार दस प्रतिशत आरक्षण दे रही थी। इसे डॉ.वीरेन्द्र कुमार ने अपने अधिवक्ता प्रफुल भारत के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य में लागू किए गए 50 प्रतिशत से अधिक के आरक्षण पर रोक लगा दी है।
बावजूद इसके एमबीबीएस करने वाले गरीब वर्ग के छात्रों को पीजी कोर्स के लिए आरक्षण दिए जाने पर आरक्षित कोटे की संख्या बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई के बाद एमबीबीएस करने वाले गरीब वर्ग के छात्रों को पीजी कोर्स के लिए दिए जा रह दस प्रशिक्षत आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है।