हाईकार्ट ने दी पूर्व मंत्री चंद्राकर को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला
बिलासपुर हाईकोट ने आज पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी राहत दे दी। बता दें सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार साहू और मंजीत कौर बल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामंत ने खारिज कर दिया।

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टीम डिजिटल / हरिभूमि रायपुरCreated On: 2 Jan 2019 12:51 PM GMT
बिलासपुर हाईकोट ने आज पूर्व मंत्री अजय चंद्रकार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी राहत दे दी। बता दें सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण कुमार साहू और मंजीत कौर बल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामंत ने खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मंत्री पद में रहते हुए पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। लेकिन तर्क और तथ्यों की कमी के चलते आज कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट में अजय चंद्राकर के वकील ने कहा कि अजय चंद्राकर के खिलाफ पूर्व में याचिका खारिज हो चुकी है, लिहाजा इस मामले में दोबारा से याचिका प्रस्तुत करने का औचित्य नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
बता दें इसके पहले भी याचिकाकर्ताओं ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी उस समय भी याचिका खारिज होने के कारण वह सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई करने से यह कते हुए इंकार कर दिया था कि मामला निचली अदालत में जाने योग्य है।
इसके बातद याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार और मंजीत कौर ने एक बार फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसकी लगातार लंबे समय से सुनवाई भी होती रही है। लिहाजा आज कोट याचिका की अंतिम सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।
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