कांकेर में भोज कराने वाले के खिलाफ FIR, प्रशासन की समझाइश के बावजूद किया निर्देशों का उल्लंघन
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील है। पढ़िए पूरी खबर-

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कांकेर। विवाह कार्यक्रम के बाद सार्वजनिक भोज कराने वाले आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर धारा 144 प्रभावशील है। यह मामला थाना नरहरपुर क्षेत्र के ग्राम अमोडा में अपने घर पर वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन कर सार्वजनिक भोज कराए जाने के मामले में आरोपी थूकुल राम कोडोपी पिता इंदल राम कोडोपी के विरुद्ध अपराध, पंजीबद्ध किया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत वैवाहिक कार्यक्रम टालने की प्रशासनिक अमले ने समझाइश दी थी लेकिन आरोपी ने ग्राम अमोडा में भोज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 100 ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। आरोपियों के खिलाफ थाना नरहरपुर में अपराध क्रमांक 43/20 धारा 188,269,270 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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