एक साल बाद भी नौकरी में वापस लौटने की आस लगाए बैठे है अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंश झेलने वाले पुलिसकर्मी
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंश झेल रहे 49 पुलिसकर्मियों को अब तक शासन से कोई राहत नहीं मिल पाई है

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, रायपुरCreated On: 18 Aug 2018 7:35 PM GMT
अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंश झेल रहे 49 पुलिसकर्मियों को अब तक शासन से कोई राहत नहीं मिल पाई है. हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने छानबीन कमेटी का गठन भी नाममात्र का किया अब तक इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है और न ही प्रभावितों में से किसी को भी कमेटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है.
जबकि छानबीन कमेटी को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी थी. अब बताया जा रहा है कि कमेटी ने फिर से कार्यकाल बढ़ा लिया है. इसके कारण नौकरी में वापस लौटने की आस लिए बैठे सभी प्रभावितों में आक्रोश व्याप्त है. वे अब इस मामले में एक बार फिर कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी में है. ताकि उनके मामले में जल्द फैसला आ सके.
बीते वर्ष 18 अगस्त को शासन ने 49 दागी पुलिस कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृति का आदेश थमा दिया था. इसके बाद सभी प्रभावितों ने शासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत ठहराया था. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर गृहमंत्री को भी आवेदन दिया था.
लेकिन किसी भी प्रकार से राहत नहीं मिलने के बाद सभी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की तब शासन ने यु टर्न लेते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही छानबीन समिति का गठन किया जा चुका है. वहा से जो भी रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे की कारवाई तय होगी. तब कोर्ट ने 17 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए 60 दिन के भीतर पूरी कारवाई करने कहा था. लेकिन इन 60 में कमेटी ने किसी भी प्रकार से कोई कारवाई नहीं की और न प्रभावितों का बयान लिया.
शासन हाईकोर्ट को कर रही है गुमराह
इस मामले में प्रभावितों ने सीधे तौर पर शासन और बड़े पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस मामले का निराकरण नहीं करना चाहते है और हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे है. जब कोर्ट ने 60 दिन के भीतर पूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे तो अब तक छानबीन समिति ने कारवाई शुरू क्यों नहीं की है.अब एक बार फिर इस समिति का कार्यकाल बढ़ा लिया गया है.
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