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जरूरी ना होने पर कर्मचारियों को 3 मई तक पुलिस मुख्यालय ना बुलाएं : डीजीपी

24 मार्च को लॉक डाउन के बाद बनाई गई व्यवस्था 3 मई तक बढ़ाई गई

जरूरी ना होने पर कर्मचारियों को 3 मई तक पुलिस मुख्यालय ना बुलाएं : डीजीपी
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रायपुर. डीजीपी डीएम अवस्थी ने निर्देश जारी किए हैं कि आगामी 3 मई तक पुलिस मुख्यालय उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया जाए जिनकी बहुत आवश्यकता हो। शेष कर्मचारियों को यथासंभव जब तक आवश्यक ना हो पुलिस मुख्यालय ना बुलाया जाए। आदेश में कहा गया है कि 24 मार्च को लॉक डाउन के उपरांत जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है।

सभी एआईजी और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निज स्टाफ के माध्यम से कार्य सम्पादित करेंगे। उक्त अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित गुप्तवार्ता एवं एसआईबी बिल्डिंग का उपयोग शासकीय कार्य के लिए कर सकते हैं।

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