CORONA : पब्लिक प्लेस में थूकने पर लगेगा जुर्माना, राज्य सरकार का आदेश
आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में थूकेगा तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर-

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रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एहतियातन बंदोबस्त करने में जुट गई है। इसी क्रम में सरकार ने फैसला लिया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में थूकेगा तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर नगर पालिका अधिनियम 346 अ के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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