छत्तीसगढ़ समाचार: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी मिलेगी अनुकंपा निुयक्ति
अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में दायर एक याचिका में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने 51 वर्षीय व्यक्ति को चतुर्थ वर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि रायपुरCreated On: 6 Feb 2019 9:07 AM GMT
संदीप करिहार, बिलासपुर। अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में दायर एक याचिका में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने 51 वर्षीय व्यक्ति को चतुर्थ वर्ग में अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। विधवा, विधुर, विधवा पुत्री, पुत्र वधू और तलाकशुदा पुत्रियों को लाभ मिलेगा। इसमें अभी तक 45 वर्ष तक को ही आमतौर पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती थी।
मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ का है जहां शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में कार्यरत शहनाज बेगम की मृत्यु 2013 में हो गई थी। उनके पति ने शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कहते हुए लौटा दिया कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कम है और वे अधिक शैक्षणिक योग्यता लेकर आयें।
इस पर याचिकाकर्ता ने अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद फिर आवेदन दिया। फिर भी उसके आवेदन को सीईओ जिला पंचायत में खारिज कर दिया। मामले की लेकर याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के माध्यम से याचिका दायर कर तर्क प्रस्तुत किया कि अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2013 के नियम 7 और 11 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अनुकम्पा नियुक्ति में विधुर को भी पर्याप्त छूट उपलब्ध है। इसलिए याचिकाकर्ता चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति का पात्र है। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश दिया है।
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