आदेश की अवमानना करने वाले शिक्षा सचिव को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस, मांगा जवाब
छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव को बिलासपुर हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है

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टीम डिजीटल/हरिभूमि रायपुरCreated On: 29 Nov 2018 11:40 AM GMT
छत्तीसगढ़ के शिक्षा सचिव को बिलासपुर हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा सचिव को ये अवमानना का नोटिस पदोन्नति के मामले को लेकर दिया गया है। दरअसल प्रमोशन के एक मामले में एक शिक्षक ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दरअसल कुछ महीने पहले रायपुर के राजेंद्र नगर स्थित स्कूल के व्याख्याता पंचायत मोहन पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उनसे जूनियर शिक्षक को प्रचार्य का पद दे दिया गया है। जिसे हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया और शिक्षा विभाग को इस बात का आदेश दिया कि वो 60 दिन के भीतर प्रमोशन के इस मसले को सुलझाएं और सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन तय करें। लेकिन तय वक्त के बाद भी सीनियर शिक्षक को प्रमोशन देने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी नहीं किया। लिहाजा इस मसले पर हाईकोर्ट में अवमानना की सूचना दी गयी।
अवमानना की सूचना के आधार पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है।
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