गुटखा, तम्बाकू व गुड़ाखू के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध, थूकने पर भी लगेगा जुर्माना
राजधानी रायपुर में गुटखा, तम्बाखू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध के बाद अब कोरबा जिले में भी गुटखा, तम्बाकू-गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं. नियम का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा. वही दुकानदारों द्वारा तीन बार से अधिक उल्लंघन के बाद दुकान नहीं खुलने दी जाएगी.

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kanchanjwalakundanCreated On: 27 April 2020 3:42 PM GMT
कोरबा. राजधानी रायपुर में गुटखा, तम्बाखू और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध के बाद अब कोरबा जिले में भी गुटखा, तम्बाकू-गुड़ाखू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं. नियम का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा. वही दुकानदारों द्वारा तीन बार से अधिक उल्लंघन के बाद दुकान नहीं खुलने दी जाएगी.
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