कोरोना का खौफ : राजधानी में 31 मार्च तक लागू रहेगी धारा-144
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने धारा-144 की मियाद बढ़ा दी गई है. शहर में अब 31 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगी. सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी. जारी किये गए नए आदेश के मुताबिक 31 मार्च या अगामी आदेश तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी.

X
रायपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने धारा-144 की मियाद बढ़ा दी गई है. शहर में अब 31 मार्च तक धारा-144 लागू रहेगी. सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी. जारी किये गए नए आदेश के मुताबिक 31 मार्च या अगामी आदेश तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी.
Next Story