Odisha Police Recruitment 2021: ओडिशा पुलिस ने एसआई और कांस्टेबल पदों पर मांगे आवेदन, 22 जून से करें अप्लाई
Odisha Police Recruitment 2021: ओडिशा पुलिस ने शनिवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब-इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल (संचार) की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

ओडिशा पुलिस भर्ती 2021
Odisha Police Recruitment 2021: ओडिशा पुलिस ने शनिवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड ने 477 सब-इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल (संचार) की नियुक्ति के लिए पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन पोर्टल 22 जून से 15 जुलाई तक खुला रहेगा।
महानिदेशक पुलिस अभय ने कहा कि मैं योग्य महिलाओं और पुरुषों को राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए कांस्टेबल (संचार) और एसआई के रूप में ओडिशा पुलिस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही, पहली बार, ट्रांसजेंडर श्रेणी से संबंधित लोग दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, विकलांग लोग आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
अभय ने कहा कि एसआई पद पर भर्ती मुख्य पुलिस संवर्ग में की जाएगी, जबकि आरक्षक (संचार) तकनीकी संवर्ग है। एसआई पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, जबकि कांस्टेबल (संचार) पद के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के साथ प्लस II है। उम्मीदवारों को शारीरिक और दक्षता परीक्षणों के अलावा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
ओडिशा सरकार ने पहले ट्रांसजेंडर लोगों को जेल वार्डर के रूप में भर्ती करने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक एक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ओडिशा किन्नर और तीसरे लिंग महासंघ, एक ट्रांसजेंडर निकाय, ने ओडिशा पुलिस के फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया।
महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष प्रताप कुमार साहू ने कहा कि पहली बार राज्य में सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर लोगों से आवेदन मांगते हुए एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया है। बल में ट्रांसजेंडर लोगों को शामिल करने से न केवल समुदाय का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति समाज की धारणा भी बदलेगी।
महासंघ ने, हालांकि, मुख्यमंत्री से शारीरिक परीक्षण में ट्रांसजेंडर आवेदकों को कुछ छूट देने का अनुरोध किया क्योंकि कई उम्मीदवार दौड़ने और अन्य शारीरिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
साहू ने बताया कि तमिलनाडु और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने पुलिस बलों में ट्रांसजेंडर लोगों की भर्ती करके पहले ही मिसाल कायम की है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और फैसला सुनाया था कि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर उनके पास समान विशेषाधिकार हैं।