Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आदेश, छात्र बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में करवा सकते हैं दाखिला

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने सभी विद्यालयों को सूचित किया है कि जो छात्र सरकारी विद्यालयों में पढना चाहते हैं उनकी टीसी अपने आप संबंधित विद्यालय में पहुंचानी होगी। इसके लिए बोर्ड ने 15 दिन की अवधि तय की है।

Coronavirus Outbreak: हरियाणा बोर्ड ने लांच किया डिजीटल लर्निंग ऐप, फ्री में करें डाउनलोड
X
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड

हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के प्रवेश करने संबंधी निर्देस दिए हैं। इसके बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी छात्रों को सूचित किया है कि जो छात्र सरकारी विद्यालय में अध्ययन करना चाहते है उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपने आप जारी हो जाएगा।

इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 दिन की अवधि तय की है। 15 दिन के भीतर निजी विद्यालयों को सरकारी स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करना होगा। यदि किसी कारण वश टीसी नहीं भेजी गई तो अपने आप आनलाइन प्राप्त कर लिया जायेगा।

जानकारी के मुताविक छात्रों को अब टीसी की जरूरत नहीं है। सूचना के मुताबिक जो छात्र प्राईवेट विद्यालयों को छोडकर सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करना चाहते है। सरकारी विद्यालयों को उन छात्रों का तुरन्त एडमिशन लेकर अध्ययन प्रक्रिया को जारी करना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। टीसी की जिम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी।

सरकार कोरोना महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का खतरा लेना नहीं चाहती है। कोरोना महामारी से ग्रसित हो जाने पर एक छात्र की नहीं बल्कि पूरा विद्यालय प्रभावित होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बोर्ड ने यह नियम बनाया है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्र अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी और किसी भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शिक्षा विभाग ने इस आदेश को एक पत्र के माध्यम से जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया है।


और पढ़ें
Next Story