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‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर'' फिल्म को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर'' और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' (The Accidental Prime Minister) और उसके ट्रेलर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद को बदनाम किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है और इसमें निजी हित शामिल है।

वहीं याचिकाकर्ता पूजा महाजन ने आरोप लगाया था कि सिनेमेटोग्राफ कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है और फिल्म निर्माता ने ट्रेलर जारी कर दिया है, जिससे प्रधानमंत्री पद की छवि को नुकसान पहुंचा है तथा इसकी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है।
इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भी इस फिल्म के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होगी।

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