तलाक की अर्जी वापस लेने से तेज प्रताप का इनकार किया, अब अगले साल जनवरी 2019 होगी सुनवाई
पटना की एक अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तलाक याचिका की सुनवाई गुरुवार को आठ जनवरी तक स्थगित कर दी। दिल्ली से आए वकील अमित खेमका की अगुवाई में तेज प्रताप के वकीलों की टीम के अनुरोध पर जज उमा शंकर द्विवेदी ने उक्त आदेश पारित किया।

X
टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 29 Nov 2018 6:51 PM GMT
पटना की एक अदालत ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तलाक याचिका की सुनवाई गुरुवार को आठ जनवरी तक स्थगित कर दी। दिल्ली से आए वकील अमित खेमका की अगुवाई में तेज प्रताप के वकीलों की टीम के अनुरोध पर जज उमा शंकर द्विवेदी ने उक्त आदेश पारित किया।
मामले की सुनवाई शुरू होने से कुछ मिनट पहले अदालत पहुंचे तेज प्रताप से उनके द्वारा अर्जी वापस लिए जाने की चर्चा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि मैंने जो (तलाक) अर्जी दायर की है, उस पर मैं अडिग हूं और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
पिछले महीने के अंत में तलाक की याचिका दायर करने के बाद से पटना से दूर रहे तेज प्रताप बुधवार को पटना पहुंचे, पर वह अपने घर नहीं गए और न ही अपने किसी परिजन से मुलाकात की।
इससे पहले, पत्रकारों के सवालों के जवाब में खेमका ने कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और इस मुकदमें के बारे में मीडियाकर्मियों से कुछ भी साझा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह शादी से जुड़ा मामला है न कि कोई राजनीतिक मामला।
दोनों युवा हैं और उनकी जिंदगी का सवाल है चाहे वे किसी भी राजनीतिक घराने से हों। यह पूछे जाने पर कि क्या आप चाहेंगे कि दोनों के बीच सुलह हो जाए, खेमका ने कहा कि उनके हित में जो भी अच्छा से अच्छा होगा उसके लिए हम लोग जरूर प्रयत्न करेंगे। तेज प्रताप ने इसी साल मई महीने में राजद विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी की थी।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story