सुप्रीम कोर्ट से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका, नहीं मिलेगा समान वेतन
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के मामले पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया।

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faiyazCreated On: 10 May 2019 7:42 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के मामले पर सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की अपील मंजूर करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया।
बता दें कि बिहार में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक काम के आधार पर स्थायी शिक्षकों के समान ही वेतन की मांग कर रहे थे। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का आदेश दिया था।
लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया।
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