सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की रिपोर्टिंग से हटायी पाबंदी, मगर रखी कुछ शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में मीडिया पर लगे प्रतिबंध को आशिंक रुप से हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मीडिया इस मामले में रिपोर्टिंग तो कर सकेगा मगर एक निश्चित गाइड लाइन के तहत।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में मीडिया पर लगे प्रतिबंध को आशिंक रुप से हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मीडिया इस मामले में रिपोर्टिंग तो कर सकेगा मगर एक निश्चित गाइड लाइन के तहत।
इसे भी पढ़ें: कांग्रेस नेता का पीएम मोदी पर तंज, कहा- इन्हें देश की सुरक्षा की चिंता नहीं
पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में मीडिया की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी। अदालत ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के बारे में कहा वे इस घटना को सनसनीखेज ना बनाएं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टिंग को लेकर कुछ अहम गाइड लाइन दी है, मीडिया को इसी गाइड लाइन के अनुसार रिपोर्टिंग करनी है। किसी भी रेप पीड़िता की फोटो या वीडियो सामने नहीं आना चाहिए।
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court sets aside the Patna High Court order which had restrained the media from reporting on the case, asks media to highlight and report the case in a more responsible manner.
— ANI (@ANI) September 20, 2018
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और NBA को से ऐस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर गाइडलाइन बनाने में सहयोग भी मांगा है।
आपको बता दें कि मुजफ्फपुर शेल्टर होम में तीस बच्चियों से बलात्कार हुआ है। इसके बाद से बिहार सरकार ने इसी जांच शुरू की और बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App