बिहार: नवादा में बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा
बिहार के नवादा जिले की अदालत ने वर्ष 2015 में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को बुधवार को दस साल कारावास और 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी।

बिहार के नवादा जिले की अदालत ने वर्ष 2015 में एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को बुधवार को दस साल कारावास और 50 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी।
सहायक लोक अभियोजक राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने काशीचक थाना के बाउरी गांव निवासी आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में रौशन कुमार को दस वर्ष कारावास एवं पचास हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी।
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उन्होंने बताया कि रौशन कुमार पर 28 जुलाई 2015 को अपने की गांव की उक्त बच्ची को अमरूद खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
सिन्हा ने बताया कि इस मामले में पीडिता की मां की शिकायत पर काशीचक थाना में रौशन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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