PIB ने रद्द की मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार की मान्यता, ये है पूरा मामला
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार की मान्यता आज रद्द कर दी।

X
टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 2 Aug 2018 5:55 AM GMT
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार की मान्यता आज रद्द कर दी। कुमार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित होने वाले अखबारों के मालिक हैं। दरअसल, यह आरोप है कि बड़े पैमाने पर सरकारी विज्ञापन पाने के लिए इन अखबारों के सर्कुलेशन का आंकड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले पीआईबी ने अपने आदेश में कहा है कि ‘प्रात: कमल' हिंदी दैनिक के संवाददाता ब्रजेश कुमार को जारी कार्ड संख्या 2275 की पीआईबी प्रेस मान्यता सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया गया है।
कुमार की कथित आपराधिक संलिप्तता के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। पीआईबी ने सभी मंत्रालयों और संबद्ध विभागों से भी यह कहा है कि कुमार की मान्यता के आधार पर उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस ले ली जाए। इनमें स्वास्थ्य सुविधाएं, ठहरने का सरकारी इंतजाम, रेलवे पास और अन्य फायदें शामिल हैं।
बिहार सरकार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग (आईपीआरडी) ने 31 मार्च को कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनकी प्रेस मान्यता रद्द कर दी। इसने यह पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी है कि कुमार और उनके सहकर्मियों ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राप्त सुविधाओं का क्या कभी दुरूपयोग किया है।
अधिकारियों ने बताया कि कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के एक पॉश इलाके में पीआईबी मान्यता प्राप्त पत्रकार कोटा के तहत एक सरकारी मकान भी मिला हुआ है, जहां उनका दिल्ली कार्यालय है।
कुमार के खिलाफ कल एक नयी प्राथमिकी दर्ज की गई। उनके एनजीओ द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह के परिसर से 11 महिलाओं के लापता होने के सिलसिले में यह एफआईआर दर्ज की गई।
मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है और कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला वहां रहने वाली लड़कियों के मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न से संबद्ध है।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App
Next Story