बिहारः फेसबुक पोस्ट मामले में तीन महीने से कैद व्यक्ति को जमानत मिली
फेसबुक पर एक पोस्ट कर बिहार के पूर्व डीजीपी को कथित तौर पर बदनाम करने के मामले में तीन महीने से कैद 28 वर्षीय एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उसके वकीलों ने रविवार को यह जानकारी दी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 8 Oct 2018 12:38 AM GMT
फेसबुक पर एक पोस्ट कर बिहार के पूर्व डीजीपी को कथित तौर पर बदनाम करने के मामले में तीन महीने से कैद 28 वर्षीय एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उसके वकीलों ने रविवार को यह जानकारी दी।
फेसबुक पर एक पोस्ट में बिहार के पूर्व डीजीपी को कथित रूप से बदनाम करने के सिलसिले में जितेन्द्र कुमार नाम का यह शख्स लगभग तीन महीनों से जेल में कैद था। उसके वकील मनीष शंकर ने बताया कि 11 जुलाई को गिरफ्तार किये गये कुमार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुमारी विजया ने शुक्रवार को जमानत दी।
शंकर ने बताया,‘‘मेरे मुवक्किल का नाम मामले के मुख्य आरोपी आदित्य कुमार ने लिया था। आदित्य के खिलाफ शहर के कोतवाली पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उस पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अभयानंद के फेसबुक पेज पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप है।'
उन्होंने कहा,‘‘दुर्भाग्यवश आदित्य द्वारा दिये गये महज एक बयान के आधार पर पुलिस ने जितेन्द्र को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया।'
गौरतलब है कि जितेंद्र ‘‘सुपर 30' कोचिंग सेंटर के संस्थापक आनंद कुमार का कथित तौर पर मित्र है।
दिलचस्प है कि आनंद और अभ्यानंद ने सुपर 30 के शुरूआती दिनों में साथ में काम किया था लेकिन कुछ विवाद पैदा होने के बाद आगे चल कर दोनों लोग अलग हो गए थे।
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