Hari bhoomi hindi news chhattisgarh
toggle-bar

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लगाया पांच लाख रूपये का आर्थिक दंड

पटना उच्च न्यायालय ने 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरे टॉपर भव्या कुमारी को हिंदी विषय की उत्तरपुस्तिका का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) पर पांच लाख रूपये का आर्थिक दंड लगाया है।

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर लगाया पांच लाख रूपये का आर्थिक दंड
X

पटना उच्च न्यायालय ने 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरे टॉपर भव्या कुमारी को हिंदी विषय की उत्तरपुस्तिका का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं करने पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) पर पांच लाख रूपये का आर्थिक दंड लगाया है।

भव्या कुमारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया और दो सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम को संशोधित कर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। ये राशि जमुई सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल को दी जाएगी जो इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास में करेंगे।
ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने नवलखा की गिरफ्तारी के महाराष्ट्र पुलिस के फैसले की वैधता के बारे में पूछा
याचिका में भव्या ने कहा था कि हिंदी में कम अंक दिए गए जिस कारण वह उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पायी।

और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App

और पढ़ें
Next Story