हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को लगा बड़ा झटका, खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC घोटाले के मामले में जमानत देकर राहत दी थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है।

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आज पटियाला हाउस कोर्ट ने IRCTC घोटाले के मामले में जमानत देकर राहत दी थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट के एक फैसले से तेजस्वी को बड़ा झटका लगा है।
पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी को पांच देशरत्न मार्ग स्थित बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। यह बंगला तेजस्वी को उस समय आवंटित किया गया था जब वह बिहार के उपमुख्यमंत्री थे।
Bihar: Patna High Court asks RJD leader Tejashwi Yadav to vacate the government bungalow that was allocated to him when he was the Deputy Chief Minister of the state. (File pic) pic.twitter.com/z4c6VYQLoM
— ANI (@ANI) October 6, 2018
इससे पहले राज्य सरकार ने तेजस्वी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था जो तेजस्वी ने नहीं किया था। उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था।
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