नवादा रेप केस / बलात्कार के दोषी RJD विधायक राजबल्लभ को उम्रकैद
बिहार के नवादा में साल 2016 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए का जुर्मना भी लगाया है।

बिहार के नवादा में साल 2016 में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) के विधायक राजबल्लभ यादव को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए का जुर्मना भी लगाया है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जुर्मना नहीं भरा जाता है तो सजा और बढ़ सकती है। कोर्ट के आदेशनुसार सजा के एलान के साथ ही राजबल्लभ यादव की विधायकी भी खत्म हो गई है।
2016 Nawada minor rape case: Convicted Bihar RJD leader Raj Ballabh Yadav sentenced to life imprisonment and fined Rs 50,000.
— ANI (@ANI) December 21, 2018
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा अन्य 5 दोषियों में से दो को आजीवन कारावास और तीन को दस-दस साल की सजा सुनाई।
15 दिसंबर को पटना की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में राजबल्लभ यादव और पांच अन्य को दोषी ठहराया था।
गौरतलब है कि बिहार की नवादा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राजबल्लभ यादव सहित 6 लोगों पर 9 फरवरी 2016 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report) एफआईआर हुई थी। नाबालिग बलात्कार पीड़िता छात्रा ने विधायक राजबल्लभ यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
इसके बाद डीआईजी शालिन ने 13 फरवरी 2016 को इस मामले में विधायक के संलिप्तता की पुष्टि करते हुए गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इस मामले में विधायक के अलावा अन्य पांच आरोपित एक ही परिवार के हैं।
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