मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस: पटना HC का आदेश 27 अगस्त तक पेश हो रिपोर्ट
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की सुनवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को आज फटकार लगाई है। सीबीआई को कोर्ट ने समय पर रिपोर्ट पेश नहीं करने के कारण फटकार लगाई है।

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की सुनवाई कर रहे पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को आज फटकार लगाई है। सीबीआई को कोर्ट ने समय पर रिपोर्ट पेश नहीं करने के कारण फटकार लगाई है।
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कोर्ट ने यह भी सीबीआई से पूछा कि जांच की दौरान इकट्टा की गई जानकारी बाहर मीडिया में कैसे आ रही है। इस मामले में जांच कर रहे एसपी के ट्रांसफर पर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की।
#MuzaffarpurShelterHome case: Patna High Court raps CBI for not presenting the investigation report in Court on time
— ANI (@ANI) August 23, 2018
चीफ जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस रवि रंजन की खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस की जांच कर रहे एसपी के तबादले पर तल्ख सवाल पूछे। साथ ही यह भी निर्देश दिया की अगली सुनवाई तक जांच रिपोर्ट हर हाल में पेश हो।
बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में अब कोर्ट अगली सुनवाई 27 अगस्त को करेगा। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर गिरफ्तार है जबकि इसकी सहयोगी मधु की तलाश अब भी जारी है।
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