मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस: पटना हाईकोर्ट ने खबर छापने और दिखाने पर लगाई रोक
हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में खबरों के दिखाने और छापने पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग विभाग पटना के निदेशक ने पत्र जारी कर सभी मीडिया संस्थानों को दी।

पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में खबरों के दिखाने और छापने पर रोक लगा दी है। इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग विभाग पटना के निदेशक ने पत्र जारी कर सभी मीडिया संस्थानों को दी।
जारी पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट ने आदेश देकर बालिका गृह मुजफ्फरपुर एवं इसके जुड़ी किसी प्रकार की जांच से संबंधित सूचना का प्रकाशन नहीं करने को कहा है।
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इस मामले की अगली सुनवाई तीन दिनों के बाद 27 अगस्त को होगी। कोर्ट सीबीआई की जांच पर पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने इसके जांच से जुड़े कुछ मामलों के मीडिया में आने के बाद से इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए इसकी रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट ने इसकी जानकारी महाधिवक्ता को दी जिसके बाद राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग ने नोटिस जारी कर इस मामले में कोर्ट के आदेश से मीडिया हाउसों को अवगत कराया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच कर रही एजेंसी सीबीआई की जांच प्रगति से नाखुशी जाहिर कर चुका है जिसके बाद सख्त निर्देश दिया की हर हाल में अगली सुनवाई पर सीलबंद लिफाफे में जांच की अद्यतन रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
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