मुजफ्फरपुर हिट एंड रन केस: भाजपा नेता मनोज बैठा की जमानत याचिका खारिज
मुजफ्फरपुर हिट एंड रन मामले में स्थानीय कोर्ट ने भाजपा नेता मनोज बैठा को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 17 April 2018 3:40 PM GMT Last Updated On: 17 April 2018 3:40 PM GMT
मुजफ्फरपुर हिट एंड रन मामले में स्थानीय कोर्ट ने भाजपा नेता मनोज बैठा को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
Local court rejects bail application of BJP leader Manoj Baitha in #Muzaffarpur hit & run case in which 9 children were killed #Bihar
— ANI (@ANI) April 17, 2018
बता दें कि बीते 24 फरवरी को मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र में स्कूल के सामने छुट्टी के बाद घर जा रहे छात्रों को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया था। इस हादसे में 9 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि 24 छात्र घायल हुए थे। जिस बोलेरो गाड़ी से यह हादसा हुआ था उसे खुद बीजेपी नेता मनोज बैठा चला रहा था।
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मालूम हो कि इस हादसे में भाजपा नेता मनोज बैठा का नाम सामने आया था, लेकिन भाजपा नेताओं ने पार्टी नेता-कार्यकर्ता होने से पहले इनकार किया था इसके बाद सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल होने पर मनोज बैठा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था।
आपको बता दें कि घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने मनोज बैठा को नाटकीय ढंग से 27 फरवरी को भारत-नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया था। मनोज बैठा के घायल होने के उन्हें एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने पीएमसीएच रेफर कर दिया था।
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