लालू यादव को मिली जमानत, 42 दिन के लिेए आए जेल से बाहर, पटना के लिए हुए रवाना
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बुधावार को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर बुधावार को रांची की दोनों विशेष सीबीआई अदालतों ने इलाज के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है।
लालू यादव पटना चले गए। इससे पहले हाईकोर्ट से लालू के इलाज के लिए मिला अंतरिम जमानत का आदेश सीबीआई की विशेष अदालतों तक पहुंच गया और दोनों विशेष अदालतों ने उनकी जमानतें मंजूर कर लीं।
लालू के वकील प्रभात कुमार विशेष सीबीआई अदालत पहुंचे, जहां चारा घोटाले से जुड़े तीनों मामलों में अलग अलग बेल बांड भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। राजद सुप्रीमो के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि सीबीआई कोर्ट में बेल बॉन्ड भरे जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई। कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही जेल प्रशासन उन्हें रिलीज कर देंगे।
गुरुवार से बेल के दिन काउंट होंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद बुधवार शाम लालू प्रसाद फ्लाइट से पटना जा सकते हैं। राजद विधायक भोला यादव ने उनके बेल बॉन्ड भरे जाने की सूचना फोन पर राबड़ी देवी को दी।
इससे पहले बेल बॉन्ड को लेकर मामला तब फंस गया जब सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट मांग दिया। पासपोर्ट सीबीआई के पास है। सीबीआई ने कोर्ट को इस सिलसिले में लिखकर दिया। इसके बाद लालू प्रसाद के लिए बेल बॉन्ड जारी हुआ।
और पढ़े: Haryana News | Chhattisgarh News | MP News | Aaj Ka Rashifal | Jokes | Haryana Video News | Haryana News App