SC ने मानी CBI की बात, लालू को लगा करारा झटका
चारा घोटाले में लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दे दी थी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में उनके खिलाफ केस चलाने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की दलील को कोर्ट ने मान लिया है।
Supreme Court allows a plea by CBI opposing dropping of charges against Lalu Prasad Yadav by Jharkhand High Court in the fodder scam case. pic.twitter.com/NMl2pqO6su
— ANI (@ANI_news) May 8, 2017
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को राहत देते हुए उनपर से साजिश और अन्य धाराएं हटा दी थीं। लालू के वकील की दलील थी कि एक ही मामले में अलग-अलग केस नहीं चल सकता है।
झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने मांग थी कि उन पर अलग से साजिश का केस चलना चाहिए। सीबीआई की दलील थी कि हर केस में लालू की भूमिका अलग-अलग रही है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अब उनपर अपराधिक साजिश का केस चलता रहेगा। लालू यादव पर 6 अलग अलग मामले पेंडिंग हैं, इनमें एक मे उन्हें 5 साल की सजा हो चुकी है और मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है।
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