IT डिपार्टमेंट ने लालू की 177 करोड़ की बेनामी संपत्ति का किया खुलासा
संपत्तियां अाईटी विभाग ने दिल्ली और पटना में कई अचल परिसंपत्तियां कुर्क की हैं।

आयकर विभाग ने बेनामी जमीन सौदों तथा कर मामले की जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत कार्रवाई शुरु की है जिनमें लालू की पत्नी, पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं। फिलहाल जांच में 177 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है।
विभाग ने लालू की पुत्री मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पुत्र और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पुत्रियों चंदा तथा रागिनी यादव को संपत्ति कुर्क करने का नोटिस भेजा है।
इस नोटिस की प्रति पीटीआई के पास भी है। ये नोटिस बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) कानून की धारा 24(3) के तहत जारी किए गए हैं।
लालू के परिजनों की पहचान बेनामी परिसंपत्तियों के लाभार्थिंयों के रुप में की गई है। यहां हैं संपत्तियां अाईटी विभाग ने दिल्ली और पटना में कई अचल परिसंपत्तियां कुर्क की हैं।
इनमें जमीन, प्लाट और इमारत शामिल है। इन संपत्तियों का बैनामा मूल्य 9.32 करोड़ रुपए है। हालांकि कर अधिकारियों के अनुसार इन संपत्तियों का मौजूदा बाजार मूल्य 170 से 180 करोड़ रुपए है।
पटना के फुलवारी शरीफ में कुल नौ प्लाट कुर्क किए गए हैं। इन पर एक मॉल भी बनाया जा रहा है। क्या है कानून बेनामी संपत्ति में लाभार्थी वह व्यक्ति नहीं होता जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है।
इस कानून के उल्लंघन पर सात साल की कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इस 1988 के कानून को केंद्र ने पिछले साल एक नवंबर से लागू किया था।
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