बिहारः दरोगा ने सीजेएम कोर्ट में थानेदार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा
बिहार के बेतिया से एक नए ही तरह का मामला सामने आया है। आमतौर पर कोई विवाद होने के बाद लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं लेकिन यहां एक दरोगा ने ही थानेदार और एक अन्य दरोगा के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया है।

बिहार के बेतिया से एक नए ही तरह का मामला सामने आया है। आमतौर पर कोई विवाद होने के बाद लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं लेकिन यहां एक दरोगा ने ही थानेदार और एक अन्य दरोगा के खिलाफ चोरी का केस दर्ज कराया है।
दरअसल यह मामला बेतिया के नौतन थाने में तैनात दरोगा सर्वेश कुमार का है। सर्वेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में शिकारपुर थानाध्यक्ष उग्रनाथ झा और दरोगा लक्ष्मण यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
सर्वेश ने मुकदमे में बताया है कि वे शिकारपुर थाने में पदस्थापित थे और थाना परिसर में ही बने सरकारी आवास में रहते थे, इस बीच उनका तबादला नौतन थाना में हो गया। थाने में योगदान देने के बाद पत्नी के बीमार होने कारण छुट्टी पर चले गए थे। इस दौरान 17 अगस्त को शिकारपुर थाने में पदस्थापित सिपाही भानुप्रताप व मिथलेश पासवान ने मोबाइल पर सूचना दी कि उनके आवास का ताला तोड़कर सारा सामान चोरी हो गया।
मुकदमे में उन्होने आगे बताया है कि इसके बाद 24 अगस्त को घर से लौटे और शिकारपुर थाने में पहुंचे तो पाया कि पांच हजार नकद, सोने की चेन, एलईडी टीवी, कूलर, बैग, सरकारी कागज समेत जरुरी सामग्री चोरी कर ली गई थी। उसी दिन दरोगा ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को आवेदन देकर घटना की सूचना दी जिसमें थानाध्यक्ष और दरोगा लक्ष्मण द्वारा साजिश रचकर आवास का ताला तोड़कर सभी सामानों की चोरी करने आरोप लगाया।
कोई कार्रवाई नहीं होने पर सर्वेश ने अदालत में मुकदमा दायर कराया है। वहीं शिकारपुर थानेदार ने बताया कि वह एख अयोग्य पदाधिकारी हैं। स्थानांतरण के बाद भी कमरे में ताला बंद किए हुए था। जब ताला तोड़वाया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। सामान चोरी हुआ होता तो उसकी शिकायत करता।
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