मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी समेत CBI हिरासत में भेजे गए चार आरोपी
मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह यौन उत्पीड़न मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी सहित चार लोगों को 24 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश आर पी तिवारी ने यह आदेश दिया।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 22 Sep 2018 6:14 AM GMT
मुजफ्फरपुर के आश्रयगृह यौन उत्पीड़न मामले में यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी सहित चार लोगों को 24 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) न्यायाधीश आर पी तिवारी ने यह आदेश दिया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चारों अभियुक्तों - रोजी रानी, गुड्डू, विजय और संतोष को न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया। इन चारों को सीबीआई ने एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया था। रानी 2015 से 2017 के दौरान समाज कल्याण विभाग की सहायक निदेशक थीं।
उन पर आश्रयगृह की लड़कियों द्वारा उत्पीड़न की बात बताए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। अन्य सभी इस मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर द्वारा रखे गए स्टाफ के सदस्य थे।
ठाकुर का एनजीओ इस आश्रय गृह को चलाता था। अदालत में पेश किए जाने से पहले चारों को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।
गौरतलब है कि मुंबई के टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) द्वारा किए गए एक सामाजिक ऑडिट में आश्रय गृह में यौन उत्पीड़न होने का मामला सामने आया था जिसके बाद इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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