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चारा घोटाला: वकील की मौत से टल गई लालू की सजा, अब 4 जनवरी को होगा सजा का ऐलान

लालू समेत 16 लोगों को 23 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी ठहराया था।

चारा घोटाला: वकील की मौत से टल गई लालू की सजा, अब 4 जनवरी को होगा सजा का ऐलान
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लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में सजा का ऐलान 4 जनवरी को किया जाएगा। पहले 3 जनवरी को विशेष सीबीआई अदालत सजा सुनाने वाली थी, मगर एडवोकेट विंदेश्‍वरी प्रसाद की मृत्‍यु के चलते सजा की घोषणा एक दिन के लिए टाल दी गई।

अदालत ने मामले में 23 दिसंबर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने पर लालू के बेटे तेजस्‍वी यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और मनोज झा को अवमानना का दोषी पाया है। तीनों नेताओं को 23 जनवरी को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में सजा के बिंदु पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुनवाई होगी।

लालू समेत 16 लोगों को 23 दिसंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी ठहराया था।

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लालू फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। यह मामला अविभाजित बिहार के देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। अभियुक्तों में लालू सहित चार राजनीतिक नेता, पशुपालन विभाग के पांच अधिकारी और आठ आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

अवैध निकासी पशु चारा, दवा व पशुपालन से जुड़े उपकरण की खरीद और विभिन्न पशुपालन केंद्रों में उसकी आपूर्ति और अन्य मदों में की गई थी। सीबीआई की जांच में ये सभी व्यय फर्जी पाए गए थे।

लालू पर कई धाराएं

सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी करने, साजिश रचने और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120-बी और पीसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। 1994 से 1996 के बीच देवघर जिला कोषागार से फर्वीवाड़े तरीके से 84.5 लाख रुपये निकाले गए थे। जानकारी के मुताबिक, आज सभी दोषी सुबह करीब 11 बजे अदालत में पेश होंगे।

4 जनवरी को भी होना है पेश

चाईबासा और दुमका मामले में सीबीआई की अलग-अलग दो विशेष अदालतों ने प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए लालू को 4 जनवरी, 2018 को उपस्थित होने का आदेश दिया है। इसके अलावा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में दाखिल आवेदन पर सुनवाई लंबित है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि पांच जनवरी निर्धारित है।

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