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बिहार में पहली बार 66 पुलिस अधिकारियों पर धारा 409 के तहत केस दर्ज, जानें पूरा मामला

बिहार में अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों द्वारा ड्यूटी के वक्त लापरवाही बरतने पर वैशाली जिले से कार्रवाई शुरू हो गई है। वैशाली जिले के एसपी मानवजीत सिंह ने ढिल्लो ने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए तीन डीएसपी, 50 इंसपेक्टर और 13 जमादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

बिहार में पहली बार 66 पुलिस अधिकारियों पर धारा 409 के तहत वॉर, जानें पूरा मामला
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First Time in Bihar FIR Filed Against 66 Police Officers In Vaishali

बिहार में अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। अधिकारियों द्वारा ड्यूटी के वक्त लापरवाही बरतने पर वैशाली जिले से कार्रवाई शुरू हो गई है। वैशाली जिले के एसपी मानवजीत सिंह ने ढिल्लो ने पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए तीन डीएसपी, 50 इंसपेक्टर और 13 जमादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है।

66 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन अधिकारियों को लंबित कांडो का कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के अनुसार जिस प्रकार से वैशाली में कार्रवाई की गई है उसी तरह से बिहार के अन्य जिलों में भी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार पुलिस के आला अधिकारी अब क्षेत्रों में घूम-घूम कर लोगों से क्षेत्र में सुरक्षा, आपराधिक मामलों व पुलिस के रवैये पर फीडबैक ले रही है। पुलिस अधिकारियों के इस सर्वे में पाया गया है कि अधिकतर मामले लंबित हैं। खबर है कि जिन 66 पुलिस पदाधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया है अगर जांच में वह दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त हो सकती है।

मालूम हो कि धारा 409 संगीन अपराध की श्रेणी में आती है। इसमें 10 साल की कठोर सजा के साथ आर्थिक दंड भी शामिल है।

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