इस वजह से छिन सकता है राजद का चुनाव चिन्ह, चुनाव आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस
इधर लालू और उसके परिवार की मुश्किलें घोटाले की वजह से बढ़ी हुई है, उधर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है।

इधर लालू और उसके परिवार की मुश्किलें घोटाले की वजह से बढ़ी हुई है, उधर लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की मुश्किलें चुनाव आयोग ने बढ़ा दी है। दरअसल चुनाव आयोग ने लालू की पार्टी को नोटिस जारी करते हुए तीन दिन के अंदर वित्तीय वर्ष 2014-15 की आयकर रिटर्न की जानकारी देने के लिए कहा है। अगर राजद तीन दिन के अंदर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी नहीं दे पाता है तो चुनाव आयोग पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर सकता है।
जारी किया कारण बताओ नोटिस
आपको बता दें कि चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक हर राजनीतिक दल को प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर तक पार्टी का सालाना ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होता है। चुनाव आयोग पार्टी को भेजे नोटिस में कहा कि राजद ने अब तक 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की है जिसकी आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2015 थी।
Election Commission issues notice to RJD over non-submission of audited annual accounts for financial year 2014-15, seeks detailed reasons for default within 20 days.
— ANI (@ANI) April 16, 2018
इस आधार पर राजद को आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा कि क्यों न उनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) के आदेश 1968 के पेराग्राफ 16ए के तहत कार्रवाई की जाए।
बता दें कि ऑडिट का उल्लंघन करने में आयोग को किसी भी मान्यता प्राप्त दल की मान्यता को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी राजनीतिक दलों को तय वक्त के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करना जरूरी है।
देश में 7 राष्ट्रीय दलों समेत 49 राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल भी है। वैसे कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियां भी आयकर रिटर्न भरने में कुछ महीनों की देरी करती हैं जिसे लेकर चुनाव सुधार से जुड़े कार्यकर्ता सवाल उठाते रहे हैं।
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया, "अमूमन पार्टियां 4 से 6 महीने की देरी कर रही हैं लेकिन आयोग राजनीतिक दलों को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। हमने अभी 2014-15 के रिटर्न की जानकारी न देने वालों को ही नोटिस दिया है। बाकी पार्टियों को हमने रिमाइंडर भेजे हैं।
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