मुजफ्फरपुरकांडः कोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दिया आदेश
बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल स्थित एक अदालत ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से निकटता को लेकर पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 1 Nov 2018 6:10 AM GMT
बिहार के बेगूसराय जिले के मंझौल अनुमंडल स्थित एक अदालत ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से निकटता को लेकर पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया।
बेगूसराय जिला के मंझौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात त्रिवेदी ने यह आदेश दिए। मंजू वर्मा फिलहाल फरार हैं।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लडकियों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व मंत्री के बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुनटोल स्थित आवास पर गत 17 अगस्त को छापेमारी के दौरान अवैध हथियार के 50 कारतूस बरामद किए थे।
इस मामले में सीबीआई के डीएसपी उमेश कुमार के आवेदन पर चेरिया बरियारपुर थाना में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा के विरुद्ध भादवि की धारा 25(1)ए, 26 एवं 35 के तहत् कांड संख्या 143/18 दर्ज की गयी थी।
चंद्रशेखर वर्मा ने गत 29 अक्तूबर को मंझौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के न्यायधीश योगेश कुमार मिश्र की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने मिश्र को 6 नवम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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