बिहार हिंसा: केंद्रीय मंत्री के बेटे अरिजीत की जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
अश्विनी कुमार चौबे ने राजद और कांग्रेस पर बिहार में ''दंगे'' भड़काने के आरोप लगाए और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे प्रयासों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगी।

कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब कयास लगाए जा रह है कि चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।
अरिजीत शाश्वत पर लगे आरोपों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन आज कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। चौबे ने बेटे अरिजीत शाश्वत के खिलाफ दायर की गई एफआईआर को खारिज करने के लिए भी याचिका दायर की है।
जानकारी के मुताबिक भागलपुर पुलिस अरिजीत शाश्वत के साथ अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास आदि आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सकती हैं।
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अश्विनी कुमार चौबे ने आज राजद और कांग्रेस पर बिहार में 'दंगे' भड़काने के आरोप लगाए और कहा कि केंद्र और राज्य की राजग सरकार ऐसे प्रयासों के खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगी।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र और बिहार सरकार ने बिहार में 'दंगे' भड़काने के प्रयासों को नाकाम कर दिया, हालांकि राजद और कांग्रेस अराजकता 'फैलाना' चाहती हैं।
आपको बता दें कि 17 मार्च को भागलपुर में हिंसा हुई थी जहां एक धार्मिक जुलूस का नेतृत्व चौबे के पुत्र अरिजित शाश्वत कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हम दंगा भड़काने के राजद और कांग्रेस की मंशा को परास्त करेंगे। षड्यंत्रकारी दंगा चाहते हैं लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया और हमने बिहार को नियंत्रण में रखा है।
चौबे ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र मिलकर राज्य में सौहार्द खराब करने के प्रयासों को हराएंगे। बिहार के नवादा में कल सांप्रदायिक दंगे हुए थे जहां दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी और एक होटल में आग लगा दी गई थी।
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