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Muzaffarpur Shelter Home Case: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट से नहीं राहत, जमानत याचिका खारिज

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कार्ट से अभी राहत नहीं मिल पाई है। मंजू वर्मा की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस वजह से उन्हें अभी और जेल में रहना होगा।

Muzaffarpur Shelter Home Case: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट से नहीं राहत, जमानत याचिका खारिज
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बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कार्ट से अभी राहत नहीं मिल पाई है। मंजू वर्मा की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस वजह से उन्हें अभी और जेल में रहना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर बेगूसराय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम पियूष कुमार दीक्षित ने सुनवई की। कोर्ट ने उन्हें जमानत दने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में सामने आया था जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित मंजू वर्मा ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में कारतूस बरामद किया गया है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।

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