Muzaffarpur Shelter Home Case: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को कोर्ट से नहीं राहत, जमानत याचिका खारिज
बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कार्ट से अभी राहत नहीं मिल पाई है। मंजू वर्मा की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस वजह से उन्हें अभी और जेल में रहना होगा।

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को कार्ट से अभी राहत नहीं मिल पाई है। मंजू वर्मा की जमानत याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस वजह से उन्हें अभी और जेल में रहना होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजू वर्मा की जमानत याचिका पर बेगूसराय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम पियूष कुमार दीक्षित ने सुनवई की। कोर्ट ने उन्हें जमानत दने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
#Muzaffarpur shelter home case: CJM court rejects bail plea of former Bihar Minister Manju Verma (file pic) pic.twitter.com/DVbGFoixQg
— ANI (@ANI) January 2, 2019
बता दें बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में सामने आया था जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वे आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित मंजू वर्मा ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की छापेमारी में कारतूस बरामद किया गया है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।
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