बोधगया ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, सभी दोषियों को मिली उम्र कैद
बिहार के बोधगया में हुए सीरीयल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

बिहार के बोधगया में हुए सीरीयल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
एएनआई के मुताबिक, पटना की विशेष कोर्ट ने बोधगया ब्लास्ट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि इस हमले में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षुक और एक टूरिस्ट घायल हो गए थे।
बता दें कि बोधगया के एक बौद्ध मंदिर में 7 जुनाई 2013 को 9 धमाके हुए थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को दोषी करार दिया गया है।
बीती 25 मई को एएनआई की विशेष कोर्ट ने बोधगया मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 7 जुलाई 2013 को सुबह 5:30 से 6:00 के बीच महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक धमाके हुए थे।
आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाए थे। वहां सिलेंडर बम रखा गया था। जिसमें टाइमर लगा हुआ था।
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