Muzaffarpur Shelter Home Case : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में SC ने CBI को तीन माह में रिपोर्ट देने को कहा
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शेल्टर होम केस में 11 लड़कियों की कथित हत्या मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा व न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है।

बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शेल्टर होम केस में 11 लड़कियों की कथित हत्या मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा व न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। वहीं सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए अदालत से छह महीने का समय मांगा है।
Muzaffarpur shelter home case: Supreme Court asks CBI to complete the investigation within three months. CBI has approached the court seeking six months time to complete the investigation. pic.twitter.com/MLD0FARj0y
— ANI (@ANI) June 3, 2019
गौरतलब है कि सीबीआई ने शीर्अष न्यायालय से कहा था कि मुजफ्फरपुर स्थित बालिका आश्रय गृह के 11 लड़कियों की हत्या व यौन उत्पीड़न के आरोप में ब्रजेश ठाकुर और उसके 11 साथियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं के अंतर्गत आरोप तय करते हुए मामला दर्ज किया गया। वहीं सीबीआई ने जांच करते हुए श्मशान घाट से हड्डियों की पोटली बरामद की थी। जो इससे संबंधित बताया जा रहा है।
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