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बिहार में SC/ST पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी

बिहार सरकार ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है।

बिहार में SC/ST पदोन्नति में मिलेगा आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी
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बिहार सरकार ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है।.

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एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है।
हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, ऐसी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के तहत होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है।
इससे पहले पांच जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का फैसला आने तक एससी-एसटी को कानून के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण देने पर लगी रोक को हटा दिया था।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेती है, तब तक सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन कर सकती है।

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