भोजपुर नग्न परेडः अदालत ने सभी 20 आरोपियों को दोषी ठहराया
स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाकार भीड़ द्वारा एक महिला की पिटाई करने और उसे नग्न करके घुमाने के मामले में बुधवार को 20 लोगों को दोषी ठहराया।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 29 Nov 2018 5:17 AM GMT
स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाकार भीड़ द्वारा एक महिला की पिटाई करने और उसे नग्न करके घुमाने के मामले में बुधवार को 20 लोगों को दोषी ठहराया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र द्विवेदी ने भोजपुर जिले के बिहिया में 20 अगस्त को हुई इस घटना में नामित सभी 20 आरोपियों को दोषी करार दिया।
आरोपियों में से पांच को महिला के कपड़े फाड़ कर उसे नग्न करने और उसी अवस्था में उसे घुमाने का दोषी पाया, जबकि अन्य 15 को दंगा करने का दोषी करार दिया। अदालत ने इन सभी को सजा सुनाने के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि 19 वर्षीय विमलेश साह अपने गांव दामोदरपुर से लापता हो गया था। एक दिन बाद उसका शव बिहिया में मिला, जिसके बाद यह घटना हुई।
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