बिहार टॉपर घोटाला : बच्चा राय को SC से झटका
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की थी।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 20 April 2017 5:55 PM GMT Last Updated On: 20 April 2017 5:55 PM GMT
बिहार टॉपर घोटाले मामले में शीर्ष न्यायालय ने मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चा राय तो इस स्टेज पर जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। राय की जमानत को चुनौती बिहार सरकार ने दा थी। 6 मार्च को शीर्ष न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
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उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने नोटिस जारी कर बच्चा राय से जवाब मांगा था। गौरतलब है कि राय को बिहार टॉपर मामले में मास्टरमाइंड बताया गया है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पटना हाईकोर्ट से बच्चा राय को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है।
14 फरवरी को पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत दी थी। पटना हाइकोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि आरोपपत्र दायर होने के बाद ही बच्चा राय की रिहाई होगी।
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