पप्पू यादव को गिरफ्तार करने वाले सभी सस्पेंड
कोर्ट ने पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में 13 अप्रैल तक जेल भेजने का निर्देश दिया था।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 7 April 2017 1:32 AM GMT
पटना की एक अदालत ने एक अप्रैल को एक मामले में मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव को हथकड़ी पहना कर पेश करने के मामले में गुरुवार को 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।
6 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि सांसद को हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती है। उन्होंने सांसद को हथकड़ी पहनाकर सुनवाई के लिए लाने पर पुलिस को फटकार लगाई।
बिज़नेस स्टैंडर्ड, की खबरों की माने तो न्यायिक दंडाधिकारी ने 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि निलंबित किए जाने वाले पुलिसकर्मियों में सहायक निरीक्षक प्रदीप कुमार, सहायक अपर निरीक्षक जमालुद्दीन और नौ सिपाही शामिल हैं।
इससे पहले न्यायिक दंडाधिकारी संगीता कुमारी की अदालत में पप्पू यादव को पेश किए जाने पर दंडाधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पप्पू की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में आगामी 13 अप्रैल तक के लिए भेजे जाने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि 24 जनवरी को विधि व्यवस्था को लेकर पटना शहर के गांधी मैदान में दर्ज एक मामले में पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को 27 मार्च की रात्रि में गिरफ्तार किया था। जनअधिकार पार्टी के अध्यक्ष संरक्षक पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी के दिन बिहार कर्मचारी चयन आयोग में प्रश्नपत्र लीक मामले, बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
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