चोरी हुए मोबाइल ढूंढना होगा आसान, सरकार ने उठाया ये कदम
मोबाइल आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करने पर तीन साल की जेल हो सकती है।

सरकार ने लगातार बढ़ी रही मोबाइल चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अगर कोई मोबाइल के आईएमईआई नंबर में छेड़छाड़ करने और दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल हो सकती है।
इस बारें में दूरसंचार विभाग ने 25 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान आईएमईआई नंबर में जानबूझाकर छेड़खानी या बदलाव करना या उसे मिटाना अवैध है।
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इस कदम को उठाने से फर्जी आईएमईआई नंबर से जुड़े मुद्दों और चोरी किए गए और खोए डिवाइसेस का पता लगाने में मदद की किरण साबित हो सकती है।
ये नया नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा 7 और धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है। इस नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है।
इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए गए और चोरी हुए मोबइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी, भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदल दिया जाए।
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