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खुशखबरी: अब LPG ग्राहकों को आसानी से मिल सकता है 50 लाख रुपये तक का बीमा, जानें पूरा प्रोसेस

भारत में आज के समय में ज्यादातर घरों में LPG के जरिए खाना बन रहा है। वहीं किसी के घर में भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन है, तो दूसरी तरफ किसी के यहां इंडियन गैस का कनेक्शन है।

खुशखबरी: अब LPG ग्राहकों को आसानी से मिल सकता है 50 लाख रुपये तक का बीमा, जानें पूरा प्रोसेस
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भारत में आज के समय में ज्यादातर घरों में LPG के जरिए खाना बन रहा है। वहीं किसी के घर में भारत गैस का एलपीजी कनेक्शन है, तो दूसरी तरफ किसी के यहां इंडियन गैस का कनेक्शन है।

लेकिन क्या हमारे रीडर्स जानते हैं कि अगर किसी के घर में रसोई गैस का कनेक्शन है, तो उनको 50 लाख रुपए का बीमा आसानी से मिल सकता है। खास बात यह है कि पिछले 25 सालों से किसी ने भी एलपीजी बीमा के लिए क्लेम नहीं किया है।

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आइए जानते हैं कि कैसे लोग एलपीजी लाइफ इंश्योरेंस के लिए एप्लाई कर सकते है....

सबसे पहले लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि एलपीजी इंश्योरेंस एक दुर्घटना बीमा है और इसके लिए लोगों को कोई अलग से भुगतान नहीं करना होगा। क्योंकि यह बीमा पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत पेश किया गया है।

सभी एलपीजी कंपनियां यूनाइटेड इंश्योंरेंस कंपनी लिमिटेड में अपने ग्राहकों का इंश्योरेंस करवाती हैं। अब अगर किसी भी के साथ सिलेंडर में किसी कारण ब्लास्ट हो जाता है, तो गैस कंपनियां नियम के अनुसार बीमा देगी। कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की भी कई कैटेगरी बनाई हैं, जिसे कैटेगरी के हिसाब से इंश्योरेंश दिया जाएगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 25 सालों से किसी भी व्यक्ति ने बीमा के लिए दावा नहीं किया है। एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट होने पर ज्यादातर 50 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है।

अगर किसी कारण एलपीजी सिलेंडर के ब्लास्ट में किसी की मौत हो जाती है, तो गैस कंपनी हर एक व्यक्ति की मौत पर 5 लाख रुपए देती है।

वहीं अगर किसी व्यक्ति गैस सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए ज्यादातर 15 लाख रुपए देती है। गैस कंपनियां तुरंत ही 25 हजार रुपए देती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर धमाके में किसी की संपत्ति को नुकसान होता है, तो इसके लिए कंपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से 1 लाख रुपए देगी।

ऐसे करें एप्लाई

अगर किसी भी वजह से गैस सिलेंडर से हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले लोगों को स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। इसके बाद अपनी गैस डिस्ट्रीब्यूटर को पुलिस रिपोर्ट की कॉपी के साथ लिखित में जानकारी देनी होगी। इसके बाद गैस डिस्ट्रीब्यूटर को एक्सीडेंट के बारे में लिखित में जानकारी देनी होगी।

इतना करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर इस रिपोर्ट को गैस एजेंसी तक पहुंचा देगा। इसके बाद अब जांच के लिए गैस कंपनी की तरफ से एक टीम आएगी और यही टीम भुगतान की राशि तय करेगी।

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अगर गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट और पोस्ट मॉर्टम सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। तभी लोगों को इंश्योरेस मिलेगा।

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