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सरकार IT एक्ट में बदलाव को है तैयार, अश्लील सामग्री दिखाने पर लग सकता है 15 करोड़ का जुर्माना

भारत सरकार अपने IT एक्ट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार IT एक्ट की धारा 79 में बड़े बदलाव करने को एकदम तैयार है।

सरकार IT एक्ट में बदलाव को है तैयार, अश्लील सामग्री दिखाने पर लग सकता है 15 करोड़ का जुर्माना
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भारत सरकार अपने IT एक्ट में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार IT एक्ट की धारा 79 में बड़े बदलाव करने को एकदम तैयार है और यह बदलाव कब तक लागू होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है।

अगर यह बदलाव एक्ट में होता है, तो कई मोबाइल ऐप और वेबसाइट की परेशानी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ फेक न्यूज को शेयर करने वाले ऐप और साइट पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और इन्हें तुरंत बंद किया जा सकता है।

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नए नियम के अनुसार, अगर कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट आईटीएक्ट के नियमों को तोड़ता है, तो उनके ऊपर 15 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं आईटी एक्ट 69 ए में सरकार किसी भी वेबसाइट और ऐप को बंद करने का ऑडर दिया जा सकता है।

पिछले वीक इस मामले को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें साइबर लॉ डिवीजन, सूचना टेक्नोलॉजी विभाग, इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ के एक अधिकारी, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप, अमेजॉन, याहू, ट्विटर, शेयरचैट और सेबी के अधिकारी शामिल थे।

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इसके लिए ये कंपनियां भारत में अपने नोडल अधिकारी को स्थापित करेंगी। साथ ही इन कंपनियों को 180 दिनों का पूरी जानकारी भी रखनी होगी। इस नियम के लागू होने के बाद से ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप के साथ शेयरचैट, गूगल जैसी कंपनियों को सरकार की तरफ से पूछे गई किसी मैसेज के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

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