काला धन रखने वालों पर अब गिरेगी गाज, सरकार ने किये बड़े बदलाव
2014 में सरकार बनने के बाद विपक्ष और जनता सरकार से यह मांग करती रही है की विदेशों मे जमा धन भारत मे वापस कब आएगा। हालांकि देर ही सही लेकिन सरकार ने इस पर नया कानून बनाने के लिए तैयार हुई है। यह कानून उन लोगो के लिए होगा जिन्होने अपने धन विदेशों में रखे हैं।

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टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्लीCreated On: 17 July 2018 6:11 PM GMT
2014 में सरकार बनने के बाद विपक्ष और जनता की सरकार यह मांग करती रही है की विदेशों मे जमा काला धन भारत मे वापस कब आएगा। हालांकि देर ही सही लेकिन सरकार ने इस पर नया कानून बनाने के लिए फैसला लिया है। यह कानून उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने अपने धन विदेशों में रखे हैं।
इस कानून की मदद से सरकार अघोषित संपत्ति रखने वालों की भारतीय संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सकता है। तथा उनके खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अलग से मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अघोषित आय के मामले मे मौजूदा काला धन कानून 2015 में कुछ बदलाव किए हैं, यह कानून केवल संपत्ति कर ,कानून, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून, कंपनी कानून और सीमा शुल्क कानून से बचाव की गारंटी देगा।
इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति पहले अघोषित संपत्तियों पर कर और जुर्माने का भुगतान करता है तो उस पर भी पीएमएलए के तहत कार्यवाही की जायेगी। 2015 में सरकार ने काला धन कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति का खुलासा करने का एक मौका दिया गया था।
इसके लिए व्यक्ति को बकाया कर के अलावा घोषित विदेशी संपत्ति की कीमत का 60 फीसदी जुर्माना देना था। 30 सितंबर, 2015 को शुरू हुई इस योजना के तहत लगभग 4,000 करोड़ रुपये की कुल 600 संपत्तियों की घोषणा की गई थी जिस पर सरकार को 2,400 करोड़ रुपये का कर मिला था।
कानून में नए प्रावधान उस वक्त किए गए हैं, जब आयकर विभाग अघोषित विदेशी संपत्ति के कई बड़े मामलों की जांच कर रहा है।
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